राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत की है इस योजना का उद्देश्य घर से दूर स्कूल जाने वाली छात्राओं को यात्रा संबंधी समस्याओं से राहत प्रदान करना है योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को 3000 रुपये वार्षिक और कक्षा 9 से 10 तक की छात्राओं को 5400 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी यह राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी और किसी भी स्थिति में नकद भुगतान नहीं होगा।
इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बालक-बालिकाओं को घर से स्कूल की दूरी के आधार पर यात्रा सहायता राशि दी जाएगी पहली से पांचवी कक्षा के छात्रों को यदि स्कूल उनके घर से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो उन्हें 10 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को अगर स्कूल उनके घर से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है तो उन्हें 15 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जाएगी इन कक्षाओं के छात्रों को पूरे सत्र में अधिकतम 3000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
कक्षा 9वीं और 10वीं की छात्राओं के लिए योजना के तहत 20 रुपये प्रतिदिन की सहायता राशि दी जाएगी बशर्ते उनका घर स्कूल से 5 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर हो यह राशि उनकी उपस्थिति के आधार पर दी जाएगी और अधिकतम 5400 रुपये तक की राशि दी जा सकती है हालांकि जो छात्राएं पहले से साइकिल योजना का लाभ ले चुकी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू है केवल उन छात्राओं को यह लाभ मिलेगा जिनका घर स्कूल से 5 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर स्थित है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं की गई है योजना का उद्देश्य उन छात्राओं की स्कूल पहुंचने में मदद करना है जिन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
Transport Voucher Yojana Check
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ उठाने के लिए स्कूल के संस्था प्रधान द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी छात्राओं या उनके अभिभावकों को एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसे एसडीएमसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा इसके बाद शाला दर्पण पोर्टल पर छात्रों की प्रविष्टि कर प्रमाणीकरण किया जाएगा पीईईओ (प्रधान शिक्षा अधिकारी) पात्र छात्रों के लिए राशि आहरण की स्वीकृति देंगे।